केरल
Kerala HC ने सबरीमाला सोना चोरी केस में तांत्रिक की ज़मानत रोक दी
Tara Tandi
17 March 2026 11:58 AM IST

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Kochi कोच्चि: सबरीमाला सोने की चोरी के मामले में एक अहम घटनाक्रम में, केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को ट्रायल कोर्ट की उस टिप्पणी पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि मंदिर के तांत्रिक कंतारार राजीव के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इससे तांत्रिक को झटका लगा है और इस मामले में कानूनी जांच फिर से शुरू हो गई है।
तांत्रिक पिछले महीने 41 दिन जेल में बिताने के बाद जमानत पर बाहर आया था। कोल्लम की ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों से आहत होकर, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने केरल हाई कोर्ट का रुख किया, जिसने अपना आदेश दिया।
हाई कोर्ट ने SIT द्वारा दायर एक अपील पर विचार करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।
SIT ने दलील दी कि ऐसी टिप्पणियां चल रही जांच को प्रभावित कर सकती हैं और उन्हें रद्द करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की।
दलीलों पर संज्ञान लेते हुए, हाई कोर्ट ने न केवल विवादित टिप्पणियों पर रोक लगाई, बल्कि राजीव को एक नोटिस भी जारी किया, जिसमें अपील पर उसका जवाब मांगा गया।
कोर्ट ने जमानत रद्द करने की मांग वाली एक याचिका को भी विचार के लिए स्वीकार कर लिया, जिससे संकेत मिलता है कि अब इस मामले की और गहन न्यायिक जांच होगी।
यह मामला सबरीमाला मंदिर से जुड़े सोने की कथित चोरी से संबंधित है। मंदिर के धार्मिक महत्व और उसके प्रशासन से जुड़ी संवेदनशीलता को देखते हुए, इस मामले ने जनता और कानूनी हलकों का काफी ध्यान खींचा है।
ट्रायल कोर्ट की पिछली टिप्पणी कि तांत्रिक के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, की काफी आलोचना हुई थी। जांचकर्ताओं का कहना था कि जांच अभी भी जारी है और ऐसे निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।
ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर रोक लगाकर, कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि जांच पिछली न्यायिक टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना आगे बढ़ सके।
अब जब हाई कोर्ट इस मामले को देख रहा है, तो आने वाले दिनों में कानूनी कार्यवाही और तेज होने की संभावना है, जबकि SIT कथित चोरी से जुड़े हालात का पता लगाने के अपने प्रयास जारी रखेगी।
इस मामले में तेरह लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से नौ को अब तक जमानत मिल चुकी है।
यह मामला 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों में तीनों राजनीतिक मोर्चों - NDA, LDF और UDF - के लिए चुनाव प्रचार का एक अहम मुद्दा बनने जा रहा है।
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